आदित्य कुमार दीक्षित
द चेतक न्यूज
पडरौना, कुशीनगर : जिला मुख्यालय रविंद्रनगर धुस स्थित गीता इंटरनेशनल स्कूल के प्रबन्धक ओपी गुप्ता द्वारा उसी स्कूल की पूर्व महिला शिक्षिका से किये गए अभद्रता और यौन शोषण के मामले में महिला शिक्षिका द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में मजिस्ट्रेट के सामने बयान के बाद बढ़े धारा 376 को एफआईआर में से निकालना अब एसओ कुबेरस्थान को भारी पड़ सकता है, इस मामले में क्षेत्राधिकारी सदर ने थानाध्यक्ष कुबेरस्थान को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
विदित हो कि पीड़िता के द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दर्ज हुए मुकदमे में धारा 161 और 164 के बयान के बाद एफआईआर में उस वक्त मामले की विवेचना कर रहे उसी थाने के उपनिरीक्षक कन्हैया लाल यादव ने धारा 376 बढ़ा दी थी लेकिन कुछ दिनों बाद एसओ कुबेरस्थान संजय कुमार ने विवेचना अपने हाथों में लेकर एफआईआर में लगी धारा से छेड़छाड़ करके, आरोपी प्रबन्धक को बचाने के उद्देश्य से उसमें से दफा 376 को निकाल दिया। मुकदमे में लगी धारा के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले का जब संज्ञान उच्चाधिकारियों ने लिया है तो एसओ कुबेरस्थान का गला फंसता नजर आ रहा है, यहां यह सवाल उठना लाजमी है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने हुए बयान के आधार पर उसी थाने के एक उपनिरीक्षक ने मामले में धारा बढ़ा दी थी तो फिर एसओ ने उस धारा को क्यों निकाला ?
प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुकदमे में लगी धारा से छेड़छाड़ का संज्ञान सीओ सदर सन्दीप वर्मा ने लिया है तथा एसओ कुबेरस्थान को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह पूछा है कि आखिर किन कारणों से विवेचना उपनिरीक्षक के हाथ से अपने हाथ में लिया गया और मुकदमे में लगी धारा को किस आधार पर हटाया गया ?
इस मामले में पीड़िता ने अपर मुख्य सचिव (गृह) तथा पुलिस महानिरीक्षक को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगायी है तथा इस मामले में पुर्व राज्यमंत्री राधेश्याम सिंह ने भी पुलिस के आलाधिकारियों को पत्र लिखकर मुकदमे में धारा के साथ छेड़छाड़ करने वाले एसओ के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा मुकदमे की विवेचना को कहीं अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है।